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गाजीपुर - दहेज हत्या में पति समेत पांच को कैद

गाजीपुर। दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश चंद्रगुप्त ने शनिवार को पति समेत पांच को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फैसले के मुताबिक मृतका संगीता के पति गुलाब राम तथा जेठ हरिनारायण व मुनिया देवी को दस साल और सास लचिया देवी तथा ससुर अमरदेव को सात साल की कारावास भुगतनी होगी। साथ ही उन्हें आठ हजार रुपये के अर्थ दंड भी लगा। 

अभियोजन के मुताबिक करीमुद्दीनपुर थाने के पतार गांव की दलित बस्ती में दस सितंबर 2012 को संगीता की हत्या कर ससुरालियों ने रेलवे पटरी पर फेंक दी थी। इस मामले में संगीता के पिता गोरख राम निवासी बलिया जिले के महावीर अखाड़ा कोतवाली रसड़ा ने थाने में तहरीर दी लेकिन पुलिस मामला दर्ज नहीं की। 

तब गोरख राम ने कोर्ट में वाद दाखिल किया। उसके बाद कोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। विवेचना के बाद पुलिस आरोप पत्र दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई में अभियोजन के छह गवाहों ने कथानक को सही बताया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील तथा सबूत के आधार पर अभियुक्तों को कसूरवार माना। संगीता की शादी वर्ष 2010 में हुई थी।  
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