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गाजीपुर: एलटी ग्रेड टीचर्स भर्ती, विज्ञापन पर हाईकोर्ट की रोक

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी(एलटी ग्रेड टीचर्स) की भर्ती के लिए नए विज्ञापन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भास्कर डॉट कॉम के मुताबिक हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस संबंध में जवाब भी मांगा है। 

वैसे कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि पूर्व में पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया के तहत वह चाहे तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। मालूम हो कि चयन में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती नियम बदलने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी है। याचिका पर जस्टिस सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजो मे एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन पिछले साल 19 दिसंबर को जारी किया गया था। 

चयन प्रक्रिया क्वालिटी प्वाइंट मार्कस के आधार पर पूरी कर ली गई। सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी होनी थी। इस बीच सरकार ने नियम बदल दिया और चयन में लिखित परीक्षा को भी शामिल कर लिया गया। इसका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजकर लिखित परीक्षा के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। 

अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कुल 9342 एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती के लिए नए विज्ञापन जारी होने हैं।
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