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गाजीपुर: नवनिर्वाचित अध्यक्षों का शपथ 12 दिसंबर को- डीएम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिलाधिकारी के.बालाजी ने बताया है कि जनपद के नवनिर्वाचित नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष/सदस्यो के निर्वाचन का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-43 में यह प्राविधान है कि नगर पालिका अध्यक्ष/सदस्य के निर्वाचित हो जाने पर अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व उक्त उल्लिखित धारा में दिये गये प्रपत्र पर शपथ लेगें अथवा प्रतिज्ञान करेगे। यह भी प्राविधान है कि जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा शपथ दिलाये जायेगें या प्रतिज्ञान करेगें। जिलाधिकारी ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतों में नगर पालिका अधिनियम की धारा-43 के अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही 12 दिसंबर तक सम्पन्न करायी जाये।

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