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योगी सरकार का ऐलान: 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वालें दलित छात्र को ही मिलेंगी छात्रवृत्ति

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 यथा संशोधन 2016 क नियम-6 उप नियम ग्ट!!! मे व्यवस्था की गयी है कि शैक्षिक सत्र मे 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। जनपद मे स्थित संस्थाओं के अध्ययनरत छात्रो की उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु उन्होने जनपद के समस्त संस्थाओं से अनुरोध किया है कि अपने संस्था मे छात्रों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन स्थापित करने का कष्ट करें साथ ही यदि आप द्वारा 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के छात्र/छात्राओं का अग्रसारण कर दिया गया हो तो उसका विवरण कार्यालय को उपलव्ध करा दें, जिससे आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
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