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गाजीपुर: ग्राम प्रधान व बीडीसी उपचुनाव के लिए आचार संहिता जारी


गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के.बालाजी ने बताया है कि ग्राम पंचायतो के प्रधानों तथा सदस्यों व जनपद में क्षेत्र पंचायत के सदस्यो तथा जिला पंचायत के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उप निर्वाचन कराया जाना है।

जिसमें जनपद गाजीपुर के ग्राम पंचायतो के सदस्यो तथा प्रधानों के उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराया जाएगा। जिसमें नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक 12 फरवरी 2018 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 13 फरवरी 2018(पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 15 फरवरी 2018 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक 15 फरवरी 2018 (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक 22 फरवरी 2018 (पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक), मतगणना का दिनांक 24 फरवरी 2018 (पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य की समाप्ति तक) कराया जायेगा।

उप निर्वाचन  हेतु रिक्त पदों में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु विकास खण्ड मनिहारी में वार्ड 03 (महिला), वार्ड 04 (महिला), वार्ड 05 (अन्य पिछड़ा वर्ग ) वार्ड 12 (अनुसूचित जाति), वार्ड 01 सुजनीपुर (अन्य पिछडा वर्ग), विकास खण्ड मरदह के पलहीपुर में वार्ड 02 (अनुसूचित जाति महिला), वार्ड 08 (अनुसूचित जाति), विकाख खण्ड सैदपुर के अहेमता वार्ड 04 (अनारक्षित) तथा प्रधान ग्राम पंचायत  के लिए विकास खण्ड कासिमाबाद में ग्राम पंचायत डाहीं (अनुसूचित जाति), जमानिया में ग्राम पंचायत सोनहरिया (महिला), देवकली ग्राम पंचायत किशोहरी (अनारक्षित), मुहम्मदाबाद ग्राम पंचायत भदेसर (अनारक्षित),रेवतीपुर ग्राम पंचायत परमानन्दपुर (अनारक्षित), सदर में लावा (महिला), सादात में आसपुर (अनारक्षित) एवं ग्राम पंचायत बौरवां (अन्य पिछडा वर्ग) है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायतो के नामांकन पत्र दाखिल करने, इनकी जांच करने व उम्मीदवारी वापस लेने व चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय (सम्बन्धित विकास खण्ड) पर होगां। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित क्षेंत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।
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