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गाजीपुर: फसल बीमा के लिए किसान भाई फोन करें टोल फ्री नम्बर 18002093536

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले कृषक एवं स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा कराये गये किसान वर्तमान में फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सुखाने हेतु रखी गयी कटी फसल की चक्रवात, बेमौसम, वर्षा से क्षति की स्थिति में (क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर), स्थानिक आपदा ओलावृष्टि एवं जलप्लावन से हुए नुकसान की स्थिति में क्षति का आकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर 48 घंटे के अन्दर बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002093536 पर या बैंक को या कृषि विभाग को सूचना देना होगा। 

जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर ने बताया है किसान ऋणमोचन योजना से किन्ही कारणों से वंचित रह गये किसानों के लिए आन लाइन शिकायत का अवसर अभी उपलब्ध है। वंचित किसान www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पोर्टल पर 15 अप्रैल, 2018 तक आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 31 मार्च 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 के बीच ने जो कृषक अपने ऋण को जमा कर चुके है अथवा दो बैंकों से एक ही गाटे पर कर्ज लिये है वह आनलाइन शिकायत न दर्ज कराये। शिकायत करते वक्त किसान भाई अपने आधार नम्बर का जिक्र अवश्य करें।

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