Today Breaking News

गाजीपुर: गरमाने लगा विद्युत उपकेंद्रों के उद्घाटन का मामला, मन्नू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर गहमर करहियां एवं देवल में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्रों के कथित उद्घाटन का मामला गरमाने लगा है। जहां पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह के खिलाफ गहमर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं इस कार्रवाई को सपा घटिया राजनीति का नतीजा बता रही है।

डीएम के बालाजी के आदेश पर बिजली विभाग के एसडीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को गहमर थाने में तहरीर दी। एसएचओ गहमर बालमुकुंद मिश्र ने बताया कि तहरीर में मन्नू सिंह के खिलाफ निषेध स्थल में अनधिकृत प्रवेश का आरोप है। सपा के जिलाध्यक्ष डॉ.नन्हकू यादव ने इस पूरे प्रकरण के लिए सरकारी पार्टी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार में जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी। उनमें कई ऐसी है जिनका  शिलान्यास अथवा उद्घाटन उसी वक्त हो गया था लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार झूठी वाहवाही बटोरने के लिए दोबारा शिलान्यास, उद्घाटन कर रही है। लखनऊ की मेट्रो ट्रेन हो या समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। करहियां व देवल में विद्युत उपकेंद्रों का भी शिलान्यास सपा सरकार में ही हुआ था। जाहिर है कि भाजपा उसका श्रेय लेने की मंशा बनाई है।

सपा के अन्य नेताओं की मानी जाए तो भाजपा की जमानियां विधायक सुनीता सिंह इन उपकेंद्रों का उद्घाटन कर अपने हाथों विकास का ढिढोरा पीटना चाहती हैं। इसी लिए उन्होंने कथित उद्घाटन को डीएम से शिकायत की। उसके बाद डीएम ने इस मामले को संज्ञान में लिया। उधर मन्नू सिंह खुद पर लगे इस आरोप को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि वह कोई गलत नहीं किेए। सपा के सरकार में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सिंह की पहल पर दोनों विद्युत उपकेंद्र न सिर्फ मंजूर हुए थे बल्कि धन भी आवंटित हो गया था। अब जबकि दोनों उपकेंद्र बन कर तैयार हो गए तो उसकी खुशी जताने के लिए वह किसानों संग वहां पहुंचे थे। मिठाई बांटे थे। उस काम को विद्युत उपकेंद्रों के शिलान्यास से जोड़ दिया गया तो वह क्या कर सकते हैं।

यह है मामला
विद्युत कर्मियों के मुताबिक मन्नू सिंह अपने कार्यकर्ताओं संग बीते 13 जुलाई को दोनों उपकेंद्रों पर पहुंचे और फीता बंधवा कर उसे खुद अपने हातों काटे। फिर मिठाई बांटे। उस वक्त कोई जिम्मेदार विभागीय कर्मी भी नहीं था। उस मौके पर मन्नू सिंह ने दोनों उपकेंद्रों को अपनी सपा सरकार की उपलब्धि बताया था।

पर जमानत मिल जाएगी  
मन्नू सिंह के खिलाफ गहमर थाने में दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 447 तथा 448 शामिल है। कानून के जानकारों की मानी जाए तो पहली धारा में अधिकतम कैद तीन माह तथा ५०० रुपये का जुर्माना और दूसरी धारा में अधिकतम एक साल की कैद व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब कि कोर्ट में मन्नू सिंह को तत्काल जमानत मिल जाएगी। हालांकि एसएचओ गहमर ने कहा कि विवेचना में अगर और कोई बिंदु सामने आया तो संबंधित धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।
'