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गाजीपुर: हत्या के मामले में बाप-बेटे को सात साल की कैद

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने हत्या के मामले में बुधवार को पिता-पुत्र को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन के अनुसार 30 मई 2007 को करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के महेंद गांव निवासी अय्याज अपने बाग की रखवाली कर रहे थे। गांव के ही शहाबुद्दीन व उनके पुत्र रिजवानुल उर्फ बबलू पहुंचे और आम तोड़ने लगे। विरोध पर हाथापाई व मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच अय्याज के पिता हदीश खां पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे। इस पर गुस्से में आकर रिजवानुल ने ईंट का टुकड़ा उठाया और हदीश के सिर पर प्रहार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हदीश गिर गए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मामले में अय्याज ने सहाबुद्दीन व उसके पुत्र रिजवानुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से मुकदमे सुनवाई के वक्त नौ गवाह पेश किए गए। सभी ने घटनाक्रम की पुष्टि की।

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