Today Breaking News

विजय मिश्रा के चार मुकदमे में नहीं बना रिमांड, कारोबारी पुत्र विष्णु भी पकड़ से बाहर

गाजीपुर न्यूज़ टीम, भदोही. विधायक विजय मिश्र के चार मुकदमों में रिमांड नहीं बन पाया है। कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र भी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पेशी नहीं होने के कारण गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक अर्जी भी नहीं दी गई।

रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी का भवन और फर्म हड़पने के मामले में विधायक ओर एमएलसी रामलली मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है जबकि विष्णु मिश्र के मामले में विवेचना चल रही है। उनके खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कानून दांव-पेंच में कार्रवाई नहीं हो सकी है। विधायक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, कौलापुर के प्रधान के लेटर पैड का दुरुपयोग करने के अलावा धमकी देने के मामले में साजिश करने का केस दर्ज है। इन मामलों में जब तक पुलिस रिमांड पर नहीं लेगी, तब तक प्रकिया आगे नहीं बढ़ सकती है। अब विधायक के मामलों में कार्रवाई करने से पुलिस कतरा रही है। एसपी रामबदन ङ्क्षसह ने बताया कि चारों मामलों में कोर्ट को रिमांड के लिये आवेदन किया है।


रिमांड न होने के कारण अदालत ने सुनवाई से किया इन्कार

रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी के मामले में बढ़ी धारा और कौलापुर प्रधान के फर्जी लेटर हेड के प्रयोग के मामले में विधायक विजय मिश्र को राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार की अदालत ने दोनों प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। विधायक के अलावा उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ रिश्तेदार का भूमि और फर्म हड़पने का मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना में जालसाजी सहित अन्य धाराएं बढ़ा दी। कौलापुर के प्रधान का लेटरपैड का दुरुपयोग करने के मामले में भी गोपीगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। अदालत ने दोनों मामले में विधायक की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अन्य अदालत में तीन दिसंबर तिथि नियत की गई है।

'