गाजीपुर: मिसिंग बच्चो की 24 घंटे के अंदर दर्ज करें एफआईआर- सीओ भुड़कुड़ा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर महानिदेशक उ.प्र. मानवाधिकार आयोग, नागरिक सुरक्षा एवं महिला सम्मान प्रकोष्ठ एवं अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के पत्र संख्या- सीओवी- रीडर- एस.जे.पी.यू. -17/2017 दिनांक जून 2017 के क्रम में सोमवार को जनपद गाजीपुर के पुलिस लाइन सभाकक्ष में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक इकाई के उप नोडल अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
मासिक समीक्षा बैठक में विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य, मिसिगं चिल्ड्रेन सेल व सभी थानों पर पदस्थ बाल कल्याण के अधिकारी व कर्मचारी, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य व आशा ज्योति केंद्र के समस्त स्टाफ, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि थानों पर पदस्थ बाल कल्याण के अधिकारी अपने थानो के अर्न्तगत बच्चों से जुड़े प्रत्येक केस की जानकारी होनी चाहिये।
प्रत्येक थानो पर एक रजिस्टर हो जिसमें बच्चों से जुड़े मामले दर्ज हो। मिसिगं बच्चों की सूचना थाने स्तर पर प्राप्त होते ही 24 घंटे के अन्दर FIR पंजीकृत करे तथा इसकी सूचना मिसिगं सेल व डीसीआरबी को उपलब्ध कराये। माह में कम से कम एक बार थाने में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी थाने के अर्न्तगत आने वाले बच्चों के साथ थाने/ क्षेत्र में बैठक करें व उन्हें बाल अधिकारों के बारे जानकारी दे।