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गाजीपुर: रेल यात्रियों के लिए अहम खबर, अब निश्चित मात्रा से अधिक सामान ले जाने की नहीं मिलेगी इजाजत

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर रेल यात्री सावधान हो जाएं। विमान यात्रियों की तरह अब उन्हें भी ट्रेन में सीमा से अधिक सामान नहीं ले जाने दिया जाएगा। हालांकि ट्रेन में यह व्यवस्था पहले से लागू है लेकिन रेलवे ने अपने तीन दशक पुराने ‘सामान अनुज्ञा नियम’ को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अधिक सामान मिलने की दशा में रेल यात्रियों से निर्धारित राशि से छह गुना जुर्माना वसूला जाएगा। 

रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश के हवाले से बताया है कि अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते मिले तो उनसे सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। यह सख्ती यात्रियों की सुविधा के लिहाज से होगी। इसके लिए औचक चेकिंग भी होगी। 

नियम के मुताबिक यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम सामान बिना अतिरिक्त भुगतान ले जा सकते हैं। उसके अलावा पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर स्लीपर क्लास के यात्री को 80 किलोग्राम और सेकेंड क्लास के यात्री 70 किलोग्राम सामान ले जाने की छूट होगी। जाहिर है कि अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।

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