गाजीपुर: जिले के शहर, गांव समेत 18 एरिया हुए हॉटस्पॉट जोन मुक्त
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य के निर्देशन में कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्न ग्रामों में दिनांक 30 एवं 31.07.2020 को लिये गये स्वैब टेस्ट में एक या एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित इडवाइजरी एवं गाइडलाइन के दृष्टिगत इन ग्रामों को हाट स्पाट/कन्टेन्मेन्ट जोन के रूप में घोषित किया गया था
जो चन्दननगर कालोनी (रौजा), थाना कोतवाली सदर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक थाना कोतवाली सदर, वार्ड नं0-3 बद्दोपुर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम बीरपुर थाना सुहवल जमानियॉ, ग्राम धरवार कला थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सिउरा थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम विशुनपुरा थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम परसपुरा चौरा थाना भुड़कुड़ा तहसील जखनियॉ, सादाता बाजार वार्ड नं0-5 थाना सादाता तहसील जखनियॉ, वार्ड नं0-2 चैनपुर थाना सादात जखनियॉ, वार्ड नं0-14 सहनिन्दा थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम टिकरी मानपुर थाना जंगीपुर तहसील सदर, ग्राम गोपालपुर थाना खानपुर सैदपुर, राजदेपुर शहरी थाना कोतवाली सदर, आमघाट थाना कोतवाली सदर एवं ग्राम करहियॉ थाना गहमर तहसील सेवराई गाजीपुर,
हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन कुल- 18 ग्रामो का 14 दिन के भीतर किसी अन्य केश की पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.08.2020 से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को जनहीत में हाट स्पाट/कन्टेमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है। उक्त क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कराया जाये। कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव केसा के व्यक्ति से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह होम क्रोन्टान रहने के सम्बन्ध शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा।
