इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं हो रही राजस्व परिषद सदस्यों की नियुक्ति
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व से पूछा है कि राजस्व परिषद सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। कोर्ट ने महीनों से पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति न करने के कारणों के साथ जिम्मेदार अधिकारी का भी हलफनामा मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने सीताराम भारती की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि राजस्व परिषद में राज्य सरकार द्वारा सदस्यों की समय से नियुक्ति न करने के कारण मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कहा गया है कि परिषद में इस समय एक भी सदस्य नहीं बैठ रहा है इसलिए राज्य सरकार को सदस्यों के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया जाए।
क्यों न मंजूर कर लें रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण हटाने की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी पूछा है कि रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण हटाने की मांग में दाखिल याचिका क्यों न मंजूर कर ली जाए। कोर्ट ने विकास प्राधिकरण से याचिका पर छह जनवरी तक जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सोसायटी एनेर्जिक वालेन्टियर्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में रिहायशी, व्यावसायिक व अन्य क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इसके बावजूद रिहायशी व मिश्रित एरिया में व्यावसायिक निर्माण लगातार होते जा रहे हैं। इससे निवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा गया है कि निर्माण में घोषित मास्टर प्लान का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और प्राधिकरण इसकी अनुमति देकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
