गाजीपुर: बसपा नेता अतुल राय ने वाराणसी पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में किया मानहानि का मुकदमा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर बसपा के वरिष्ठ नेता अतुल राय ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाराणसी पुलिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में सोमवार को बहस होना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाफी टोल टैक्स पर फायरिंग के मामले में उच्च न्यायालय से अतुल राय को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे आर्डर मिला था। कोर्ट के स्टे आर्डर के बावजूद पिछले दिनों बसपा नेता अतुल राय जब मंडलीय बैठक से वापस घर जा रहे थे तभी वाराणसी के लंका पुलिस ने उन्हे हिरासत में ले लिया था।
अतुल राय ने पुलिस को बताया कि जिस मामले में पुलिस उन्हे गिरफ्तार कर रही है उस मामले में उच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है। यह बात सभी के जानकारी में हैं। इसके बावजूद वाराणसी लंका थाने की पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने लंका पुलिस को फटकार लगाते हुए अतुल राय को रिहा कर दिया। इस घटना को मीडिया ने खुब उछाला।
अपने राजनीतिक छवि को लेकर परेशान अतुल राय ने पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह, एसएसपी वाराणसी, सीओ भेलूपुर, एसओ लंका के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का याचिका दाखिल किया। इसमे उन्होने कहा कि सत्ताधारी विधायक सुशील सिंह के इशारे पर पुलिस हमको गिरफ्तार कर परेशान करना चाहती थी। जबकि हाईकोर्ट ने हमे इसमे स्टे आर्डर दे रखा है।
भाजपा विधायक सुशील सिंह से हमारी पुरानी रंजिश है। सुशील सिंह ने हमे साजिश के तहत 2014 में माफिया डान बृजेश सिंह के भाई के हत्याकांड में 302 का मुल्जिम बनाया था। लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस ने हमे क्लीन चीट दे दिया। इसी क्रम में 2009 में मड़ूआडीह थाने में हमने सुशील सिंह के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था।