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गाजीपुर: धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर रोकने का प्रशासन की कवायद शुरु

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर जिला मजिस्ट्रेट वि/रा गाजीपुर ने जनपद के समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त क्षेत्राधिकारी को पत्र प्रेषित कर निर्देश दिया है कि शासन द्वारा प्रेषित पत्र में मा. उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा जनहित याचिका मोती लाल यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथा संसोधित के प्राविधानों के अनुपालन में लाउडस्पीकर एवं लोक संबोधन प्रणाली के प्रयोग हेतु प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति तथा बिना अनुमति प्राप्त किये हुये प्रयुक्त लाउडस्पीकर एवं लोक संबोधन प्रणाली को हटाये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण तथा अत्यधिक ध्वनिजनित करने वाले समारोहो के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है। 

उन्होने ने बताया कि जनपद में स्थित ऐसे सभी धार्मिक स्थलो तथा सार्वाजनिक स्थलो जहा स्थाई रूप से लाउडस्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है, का चिन्हिकरण राजस्व/पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर किया जाय। चिन्हिकरण के समय जो टीम इन स्थलो पर जायेगी वह यह ज्ञात करेगी कि इनमें से कितने धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाये जा रहे है। 

इस टीम द्वारा ऐसे सभी धार्मिक /सार्वजनिक स्थल के प्रबन्धकों को 15.01.2018 से पूर्व अनुज्ञा/अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र प्रबन्धकों चिन्हिकरण के समय ही हस्तगत करा दिया जाय। यदि इन प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उनको नियमानुसार अनुमति 5 कार्य दिवस में स्थानीय थाना एवं तहसील आदि से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा। 

प्रबन्धको द्वारा यदि दिनांक 15.01.2018 तक अनुमति नही प्राप्त की जाती है तो उनके विरूद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं प्रदूषण) नियम 2000 यथा संसोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय निर्देशानुसार ऐसे धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को दिनांक 20.01.2018 तक उतरवाना सुनिश्चित करें।
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