Today Breaking News

शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षामित्रों को बड़ा झटका, नहीं मिलेगा वेटेज का लाभ, हाईकोर्ट का फैसला

गाजीपुर न्यूज़ टीम, बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षामित्रों को भारांक(वेटेज) का लाभ नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला है। इससे उन शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है। साढ़े 68 हजार सहायक शिक्षकों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षामित्र चाहते थे कि उन्हें वेटेज का लाभ मिले। इसके लिए वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे। याचिका पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ हासिल करने वाले शिक्षा मित्रों को ही वेटेज अंकों का लाभ मिलेगा।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते जुलाई में प्रदेश के एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। इसको लेकर प्रदेश भर में शिक्षामित्रों के आंदोलन शुरू होने के बाद योगी सरकार ने शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की। टीईटी के बाद सरकार साढ़े 68 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती निकालकर शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 बोनस अंक देने की भी घोषणा की थी।

उसके बाद साढ़े 68 हजार सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए बीते 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा हुई। उसमें टीईटी उत्तीर्ण 34 हजार 311 शिक्षामित्र भी शामिल हुए। परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त को घोषित हुआ। उसमें सफल घोषित कुल 41 हजार 556 अभ्यर्थियों में सात हजार 224 शिक्षामित्र शामिल रहे। शेष टीईटी पास शिक्षामित्र असफल रहे। वह हाईकोर्ट पहुंचे और वेटेज की लाभ की मांग कर अपने चयन की मांग को लेकर याचिका दाखिल किए थे लेकिन अब जबकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें वेटेज का लाभ नहीं मिलेगा तो वह मायूस हैं। ऐसे शिक्षामित्रों में गाजीपुर के भी सैकड़ों शिक्षामित्र शामिल हैं।

'