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गाजीपुर में धारा 144 लागू

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर त्यौहारों को देखते हुए डीएम के बालाजी ने पूरे गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दिया है। एडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को जारी इस आशय का आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को रामनवमी है जबकि 19 अक्टूबर को विजयदशमी पर्व मनेगा। उसके बाद सात नवंबर को दीपावली और आठ नवंबर को गोवर्धन पूजा है। 13 नवंबर को डाला छठ का पर्व है। 21 नवंबर को को बारावफात एवं 23 नवंबर को गुरूनानक जयंती मनेगी। विजयादशमी व डाला छठ के दिन जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है। उसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। विजयादशमी एंव दीपावली हिन्दू समुदाय का एक महत्पूर्ण त्यौहार है। बरावफात पैगंबर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भी मेले लगते हैं। इन त्यौहारों पर शांति एवं कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। लिहाजा, निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय हुआ है।

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