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यूपी 68500 शिक्षक भर्ती : गैर राज्य से डिग्री लेने वाले भी पाएंगे नियुक्ति

दूसरे राज्यों से डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति मिलेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने पांच जुलाई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती नौ जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। 27 मई को परीक्षा हुई और 13 अगस्त 2018 को परिणाम घोषित किया गया। इसमें 41,556 अभ्यर्थी सफल थे। भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन के पांच साल पहले से उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। 

हालांकि भर्ती के लिए उन सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया जिन्होंने गैर राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों से प्रशिक्षण किया और पांच साल निवास की शर्त पूरी नहीं करते थे। परिणाम घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पांच साल निवास की बाध्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने गैर राज्यों से प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ एक से तीन सितंबर 2018 तक आयोजित काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी की उन्हें नियुक्ति पत्र याचिका के फैसले के बाद दिए जाएंगे। आठ मई 2019 को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पांच साल निवास की शर्त को असंवैधानिक मानते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। 

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