अगर आपके पास भी हैं दो से अधिक लाइसेंसी असलहे तो कर दें सरेंडर, वर्ना दर्ज होगी FIR
29 जून तक यूआईएन (UIN) नम्बर न लेने पर शस्त्र लाइसेंस (Arms license) अवैध घोषित कर दिये जायेगें. वहीं दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को आदेश की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन शस्त्र व्यवसायी फर्म में जमा करने होंगे.
असलहों का शौक रखने वालों के लिये ये खबर बेहद अहम है. जनपद में जिन लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं उन्हें अब अपने इस शौक से समझौता करना पड़ेगा क्योंकि आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट (Arms Amendment Act) आयुध अधिनियम की धाराओं में और नये प्रावधानों के मुताबिक जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों (Arms license holders) के पास दो से अधिक शस्त्रों के लाइसेंस हैं उन्हें अब अपने असलहों सरेंडर (surrender) करना होगा.
यूआईएन नम्बर न लेने पर अवैध हो जाएंगे असलहे
सिटी मजिस्ट्रेट और प्रभारी अधिकारी शस्त्र का कहना है कि अब कोई भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं रख पायेगा. इस आदेश का असर सैकड़ों शस्त्र लाइसेंस धारकों पर पड़ेगा और जिनके पास भी दो से ज्यादा लाइसेंस हैं उनका निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है. रिपोर्ट के मुताबिक इस आदेश से जनपद के सैकड़ों शस्त्र लाइसेंस धारकों पर असर पड़ेगा. नये प्रावधानों से अवगत कराते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेश अब प्रभावी हो गया है. जिनके पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं उन्हें आदेश की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपने शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन शस्त्र व्यवसायी फर्म मे जमा करने होंगे वहीं सैनिकों को अपने अतिरिक्त शस्त्रों को आर्मी शस्त्रागार में जमा करना होगा इसके साथ ही 29 जून तक यूआईएन (UIN) नम्बर न लेने पर शस्त्र लाइसेंस अवैध घोषित कर दिये जाएंगे.
एडीएम सिटी विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि इस आदेश का तत्काल प्रभाव से इम्पलीमेंट शुरु कर दिया गया है. किसी भी हालत में अब दो से अधिक असलहे नहीं रखे जा सकेंगे और इस आदेश की मियाद बीतने के के बाद भी असलहे जमा नहीं किये गये तो ऐसे शस्त्र धारकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी जाएगी. वहीं असलहों का शौक रखने वाले धर्मेंद सिंह चौहान का कहना है कि अभी तक उनके पास पांच शस्त्र लाइसेंस हैं और वह असलहा रखने के शौकीन है ऐसे में वह अपना शौक कैसे पूरा करेंगे सरकार को असलहों के शौकीनों का ध्यान रखते हुए इस नियम पर विचार करना चाहिये.