COVID-19: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस के लिए कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन जारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रचार-प्रसार का सहारा लिया जाए। मंडलायुक्त व डीएम हैंडबिल्स, होर्डिंग्स, रेडियो, समाचार पत्र व टेलीविजन के माध्यम से रोग के प्रसार की रोकथाम की जानकारी दिलाएं।
मुख्य सचिव ने शनिवार को मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के सभी जिलों में कोरोना वायरस के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। इसके फोन नंबर और राज्य मुख्यालय के फोन नंबर- 0522-2230006, 2230009, 2616482, 26110066, 1800-180-5145 और केंद्र सरकार के हेल्पलाइन नं.-91-11-23978046 का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। मास्क की जमाखोरी करने और निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचने पर संबंधित कैमिस्ट, दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एयरपोर्ट और एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा व मेरठ और आसपास के क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सभी डीएम स्वयं आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करेंगे। चीन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, रिपब्लिक आफ कोरिया व ईरान देशों से भारत आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर कार्यवाही की जाए। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका पर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएं। प्रदेश में एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू हो जाने के फलस्वरूप एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनता के बीच में इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं, केवल सावधानी की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना वायरस के विषाणु के जांच के लिए तीन संस्थानों-केजीएमयू लखनऊ, बीएचयू मेडिकल कालेज वाराणसी, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अलीगढ़ को केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई पड़ने पर नमूने को सुविधानुसार इन तीन में से किसी एक संस्थान को भेजा जाएगा। कुछ अन्य संस्थानों को भी इसके लिए तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। इस संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए रेलवे, सेना केंद्रीय श्रम विभाग के अस्पताल, निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, आईएमए का सहयोग लिया जाएगा।
किसानों को 48 घंटे में फसल नुकसान की भरपाई करें
मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को प्रदेश में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुई क्षति का आंकलन कराकर प्रभावित व्यक्तियों व परिवारों को नियमानुसार 48 घंटे के अंदर राहत सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण राहत राशि वितरण कर इसकी सूचना राहत आयुक्त कार्यालय को उनके ई-मेल पर भी उपलब्ध कराई जाए। इस काम में शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।