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वाराणसी में माहामारी निषेधाज्ञा लागू, भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक, शादी समारोह के लिए लेनी होगी इजाजत

गाजीपुर न्यूज़ टीम, देश में कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद वाराणसी में महामारी अधिनियम 1897 के तहत जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मंगलवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। धारा 188 में कारावास व जुर्माना दोनों की व्यवस्था है। होटल, लॉज मालिकों के साथ ही आम लोगों के लिए भी कई निर्देश जारी किये गए हैं। स्कूल कालेजों के साथ ही कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। 

ऐसे सभी आयोजनों पर 31 मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया गया है जहां 50 से अधिक लोगों की जुटान हो। शादी समारोह के साथ ही पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को इससे अलग रखा गया है। लेकिन कम से कम तीन दिन पहले इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। यह भी कहा गया है कि इसमें लोगों की संख्या 50 तक ही रखी जाए। अगर कोई आयोजन अति आवश्यक है और उसमें बीस से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हों तो मजिस्ट्रेट से इजाजत लेने के साथ ही शामिल होने वालों की सूची भी देनी होगी।

अन्य निर्देश
होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट या निजी भवन के स्वामी जिनके यहां विदेशी नागरिक ठहरे हैं, उनके 15 अप्रैल तक बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी विदेशी अपने निवास स्थान/होटल में ही रहेगा। विदेशी उतना ही भ्रमण करेंगे जितना उन्हें दैनिक आवश्यकताएं की वस्तुएं खरीदना अत्यंत आवश्यक हो। सभी होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां ठहरे विदेशी नागरिकों के नाम-पते, पासपोर्ट संख्या की सूचना लोकल थाने को देंगे। विदेशियों पर यह प्रतिबंध फिलहाल 15 अप्रैल तक रहेगा। टूर आपरेटरों को आदेश जारी किया गया है कि जिन वाहनों से पर्यटकों को घुमाते हैं, उसे हर तीन घंटे पर सैनिटाइज करेंगे। लापरवाही पर कठोर कार्रवाई होगी। निषेधाज्ञा के तहत दवा कारोबारी, केमिस्ट या दुकानदार एन 95 मास्क, मेडिकल बाडी सूट, प्रोटेक्टिव रबर हैंड ग्लब्स व पैरा मेडिकल आवश्यकताओं वाले संस्थानों, चिकित्सालयों के अलावा जन सामान्य को नहीं बेचेंगे।
 
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