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लॉकडाउन : उत्तर प्रदेश के इस शहर में 20 जून तक नहीं होगा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वार्ता. लॉकडाउन-2 वैसे तो तीन मई तक है,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करेंगे कि यह आगे बढ़ेगा या तीन मई के बाद लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इसके बीच यूपी के मुरादाबाद जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में आगामी 20 जून तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने गुरूवार को कहा कि बुद्धपूर्णिमा, जमात उलविदा एवं ईद उल फितर मनाए जाने के अलावा नागरिक संशोधन अधिनियम के विरोध की आंशका के मद्देनजर जिले मे लोक व्यवस्था बनाये रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने  कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुये धारा 144 के अतंर्गत निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो अगले माह 20 जून तक लागू रहेगी। निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, मीटिंग या जनसभा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जुलूस, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रम प्रतिबन्धित रहेंगे। पांच या अधिक व्यक्ति समूह के रुप में एक स्थान पर एकत्रित नही होंगे।

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शवयात्रा में 20 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। रमजान के दौरान सामूहिक रुप से मस्जिदों/अन्य स्थलों पर नमाज अदा करना प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी भवन पर ईट, पत्थर के टुकडों को जमा नही करेगा, किसी भी स्थान पर गली या सडक पर लाठी, डंडा, तलवार, भाला या आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या अन्य चीज जो हथियार के रुप में प्रयोग की जाती हो या जिसमें जान माल का नुकसान हो सकता है, स्वयं या किसी सवारी आदि में न ले जायेगा और न किसी को ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। यह प्रतिबंध सिक्खों के परम्परागत कृपाण/भाला लेकर चलने पर लागू नही होगा।  उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति रेलवे प्रतिष्ठान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शिक्षा संस्थान, दुकान, अथवा सार्वजनिक स्थल /प्रतिष्ठान को जबरदस्ती बंद नही करायेगा और न तोडफोड करेगा और न ही किसी  को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति इस अवधि में पड़ने वाले किसी पर्व के अवसर पर किसी नई परम्परा को कायम नही करेगा और न ही किसी को नई परम्परा कायम करने के लिए प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुडा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नही करेगा। यदि कोई भी ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा।  जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल इसकी सूचना चिकित्सा विभाग /हास्पिटल को दी जाएगी और संक्रमित व्यक्ति जांच /मेडिकल के लिये स्वंय उपस्थित होगा। किसी भी प्रकार से इस तथ्य को छुपाया नही जायेगा। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 केअतंर्गत दण्डनीय अपराध होगा। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यहां कोई भी धार्मिक /सांस्कृतिक /राजनैतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नही किया जायेगा।

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