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सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो पांच हजार रुपए जुर्माना होगा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. सार्वजनिक स्थलों पर थूका तो पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए रविवार को हुई बैठक में कमिश्नर ने यह निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है उनके पांच किलोमीटर परिधि में स्वास्थ्य परीक्षण और विसंक्रमण कराने के भी निर्देश दिए हैं।

कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर खास नजर रखी जा रही है। बैठक में शामिल डीएम अभिषेक प्रकाश ने निर्देश दिया है कि बिना मास्क लगाए निकलने पर जुर्माना होगा। सड़क, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला, गुटखा आदि खाकर थूकना प्रतिबंधित है। यदि कोइ्र ऐसा करता है तो नगर निगम उस पर जुर्माना लगाएगा।

सदर के कम्पयुनिटी किचेन के कर्मियों की स्क्रीनिंग होगी
डीएम ने कहा कि शहर की गलियों में अभी भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर से घोषणा करवाई जाए। लोगों से अपील की जाए कि लॉकडाउन का पालन करें। बैठक में जेसीपी नवीन अरोड़ा और मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल भी उपस्थित रहे। डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सदर बाजार स्थित कम्युनिटी किचेन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कराई जाए। साथ ही किचेन के सम्पर्क में आए लोगों को भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए।

करोना लक्षण वाले मरीजों को भर्ती नहीं करेंगे निजी अस्पताल
बैठक में यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी निजी अस्पताल कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाले मरीज को भर्ती नहीं करेगा। साथ ही ऐसा कोई मरीज आता है तो तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी और शासकीय अस्पताल को देंगे। मरीज को वहां भर्ती भी कराएंगे।
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