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गाजीपुर: उपजिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने दी व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की सशर्त अनुमति

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जमानियां लॉकडाउन में स्थानीय तहसील क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए उपजिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने दुकानों की श्रेणी व अवधि निर्धारित कर सशर्त खोलने का आदेश दिया है। अधिकांश दुकानदारों को इसकी जानकारी न होने से शुक्रवार को नगर में कुछ ही दुकानें खुली थीं। दिन भर पुलिस चक्रमण करती रही।

उपजिलाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि सभी दुकानदार शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। दुकान के सामने अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर/साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। चूने का गोला दो गज की दूरी पर बनाया जाए। सभी लोग मास्क लगाकर ही दुकान पर आएंगे। किसी निश्चित समय में अधिकतम पांच व्यक्ति ही दुकान पर रह सकेंगे। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना आवश्यक होगा। इसका उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति और दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही दुकान सील की जाएगी।

ये दुकानें खुलेंगी
सुबह सात से 10 बजे तक- सब्जी, दूध, किराना, जनरल स्टोर, फल, मेंस सैलून, ड्राई क्लीनिग दुकान। दिन में 11 से 2 बजे तक- कपड़ा शोरूम व रेडीमेड स्टोर (ट्रायल की सुविधा नहीं होगी), जूता- चप्पल ,ज्वेलरी, बर्तन, ऑटो मोबाइल वर्कशॉप, गैस चूल्हा, मोबाइल स्टोर, रिचार्ज केंद्र, सीमेंट, खाद, साइबर कैफे व जनसेवा केंद्र, फर्नीचर, साइकिल, टेलरिग, बुक स्टेशनरी, फोटो स्टेट, चश्मा घर, हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर। अपराह्न तीन से शाम छह बजे तक- दूध, फल, किराना, मिठाई, बेकरी, नमकीन  तथा मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।
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