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हाईकोर्ट, अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेश 3 जून तक बढ़े

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एवं लखनऊ बेंच सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और प्राधिकारियों के समयबद्ध सभी अंतरिम आदेशों को तीन जून तक बढ़ा दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस कारण अदालतें बंद हैं। ऐसे में न्यायहित में यह सामान्य समादेश जारी किया गया है। यह आदेश कोर्ट के अग्रिम आदेश तक चलने वाले अंतिम आदेशों पर लागू नहीं होगा, वे कायम रहेंगे। जिन अंतरिम आदेश, जमानत, ध्वस्तीकरण, बेदखली आदि आदेशों की अवधि इस दौरान समाप्त हो रही थी, उन्हें बढ़ाया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 8 से खुली सुनवाई नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने 8 मई से हाईकोर्ट को खोलने के फैसले को अगले आदेश तक स्थिगित कर दिया है। अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। मुकदमों का दाखिला भी ऑनलाइन होगा। बुधवार को लखनऊ बेंच में 8 मई से खुली सुनवाई का फैसला स्थगित कर दिया गया था।

ग्रीन व ऑरेंज जोन में जिला अदालतें 8 मई से खुलेंगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के सभी जिल जजों को अधिसूचना जारी कर सूचित किया है कि रेड जोन में आने वाली अदालतें नहीं बैठेंगी। ग्रीन एवं ऑरेंज जोन की अदालतों में 5 मई को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ये अदालतें 8 मई से कार्य करेंगी। रेड जोन में आने वाली अदालतें जैसे ही ग्रीन जोन में आएंगी, वे भी कार्य करने लगेंगी।

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