Today Breaking News

फिल्म एक्टर और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ मुकदमों की कार्यवाही रद्द

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद व सिने अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा को को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन दो आपराधिक मामलों में जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मुकदमों की कार्यवाही को अवैध करार देते हुए अधीनस्थ अदालत को नए सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।


यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश सप्तम ने जयाप्रदा नाहटा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। पुलिस ने जयाप्रदा नाहटा के खिलाफ लाल बत्ती प्रकरण में असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय मानते हुए आईपीसी की धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर के स्वार व  कैमारी थानों में दर्ज मामलों में पुलिस ने एनसीआर दाखिल की। साथ ही धारा 171जी के तहत चार्जशीट भी दाखिल कर दी। राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अदालत ने दोनों मामलों में जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिकाओं में इन आदेशों सहित मुकदमों के विचारण की वैधता को चुनौती दी गई। कहा गया कि आरोपित धारा के तहत दो माह की अधिकतम सजा व 200 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। यह असंज्ञेय अपराध है, जिसे संज्ञेय अपराध मानकर विचारण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने याची के तर्कों को सही माना और दोनों मुकदमों की कार्यवाही को रद्द करते अधीनस्थ अदालत को नियमानुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया है।


'