Today Breaking News

वाराणसी में दुकानों के खुलने के क्रम में बदलाव, जानिए क्‍या है नया नियम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी। वाराणसी में लेफ्ट-राइट के नियम से जो दुकानें और प्रतिष्ठान खुल रहे हैं उनका क्रम सोमवार यानी 20 जुलाई से उलटा किया जा रहा है। जो लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलती है वह मंगलवार और बृहस्पतिवार को खुलेगी। इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार को खुलने वाली लाइन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेगी। वाराणसी में अगले आदेश तक सभी दुकानें, बाजार, माॅल, निजी व सरकारी आॅफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आॅफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4  बजे तक ही अनुमन्य होंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

शाम 5 से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नही निकलेगा
दुकानों और मार्केट पर लागू लेफ्ट-राइट तथा 50% ऑड-इवन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। इनका क्रम उल्टा कर दिया गया है। शाम 5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। शाम 5 से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नही निकलेगा। ये प्रतिबंध शहर और ग्राम दोनों में लागू होंगे। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उनके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला या बिना मास्क निकला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल से बिना मास्क निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई और बिना काम घर से निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए लोगो को पकड़ कर पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की जाएगी ।
सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा
सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा। यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती है। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी। स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा। मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं।

प्रेस, मीडिया, हॉकर्स इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे
प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे। जिस भी व्यक्ति ने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया वह जब तक नेगेटिव रिजल्ट नही आ जाता तब तक घर के अंदर सेल्फ क्वारंटाइन रहेगा। इसका उल्लघंन करने वालों पर महामारी अधिनियम में एफआइआर कराई जाएगी। पॉजिटिव रिजल्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलॉट की गई जगह उन्हें मेडिकल क्वारंटाइन किया जाएगा।
'