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वाराणसी में 31 अगस्‍त तक सुबह नौ से शाम पांच बजे तक दुकानें खुलेंगी, जानिए क्‍या है नया आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद के लिए नए आदेश दिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनपद में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं लगभग सभी वही आदेश है जो पूर्व में चलते आये है। सभी दुकानें पूर्व की भांति सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगे, नए आदेश में जिम भी खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। हॉटस्पॉट व कंटेंमेंट जोन में सभी दुकाने व निजी कार्यालय बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा।
दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक खोली जाएंगी तथा शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी। शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।

बैंक, दवाइयां, दूध, सब्जी, कोरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप को सप्ताह के दो बंदी वाले दिवसों में भी सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातः कालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा। किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति/श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। कोई धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा दो गज शारीरिक दूर का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा।

व्यापारी व दुकानदार पिछले कई दिनों से दुकान खोलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बावजूद इसके डीएम ने नए निर्देशों में दुकानें पहले की तरह की सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के मुताबिक अभी तक जिले में जितने भी संक्रमित पाए गए हैं, उनमें सबसे अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले लोग ही शामिल हैं। इसलिए व्यापारिक गतिविधियों के लिए समय सीमा बढ़ाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। बताया यदि सिर्फ मृत्यु दर का आंकड़ा देखा जाए तो कोरोना के कारण मरने वाले लगभग 40 फीसद लोग व्यापारिक समुदाय से जुड़े रहे हैं। 

इसलिए इस वर्ग को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। डीएम की ओर से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि दुकानों को खोलते समय शारीरिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित कराएं और संक्रमण रोकने में प्रशासन की हर संभव मदद करें। कहा, जो व्यापारी ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय, किडनी, श्वांस या कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो उनका पूरा विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए। ऐसे सभी लोगों को समय रहते जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
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