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Ghazipur: मुख्तार अंसारी को योगी सरकार का एक और झटका, 22 करोड़ 23 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर। मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के क्रम में बुधवार को फिर डीएम ने बड़ी संपत्ति को कुर्क कराया। मुख्तार की पत्नी और सालों के नाम पर पंजीकृत 22 कराेड़ 23 लाख की भूमि को प्रशासन ने कुर्क करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया। कुर्क संपत्ति में एफसीआई गोदाम समेत उससे संबंधित रकवा की जमीनें शामिल हैं। मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन में आफशां अंसारी व मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा व अनवर शाहजहां समेत अन्य के नाम हैं।  पुलिस और प्रशासन की टीम ने डुग्गी बजवाते हुए संपत्ति के निर्माण और जमीन को कुर्क कर नोटिस चस्पा कर दिया। मुख्तार अंसारी का होटल ढहाने के अलावा, बबेडी की जमीन और निर्माण, रजदेपुर में काम्प्लेक्स और माल समेत 25.58 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। मुख्तार पर शिकंजा कसती पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच लगभग 70 करोड़ की संपत्ति पर कुर्की और अवमुक्त कराने की कार्रर्वाई हो चुकी है। एसपी के अनुसार मुख्तार की पत्नी और सालों पर यह कार्रवाई गैगस्टर एक्ट के तहत एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद हुई है। 

जिलाधिकारी मंगलाप्रसाद सिंह ने विधायक मुख्‍तार अंसारी की दूसरी बड़ी संपत्ति को कुर्क कर न्यायालय के अधीन कर लिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई और जांच के बाद मुख्तार को यह बहुत बड़ी चोट दी है। मुख्तार की पत्‍नी आफशां अंसारी और मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा उर्फ आतिफ व अनवर शहजाद पर गैंगस्टर गाजीपुर पुलिस ने बुधवार को फिर कार्रवाई की। सीओ सदर ओजस्वी चावला के साथ इंस्पेक्टर सलिल स्वरुप आदर्श और तहसीलदार पुलिस बल के साथ फतेहउल्लाहपुर पहुंचे। राजस्व टीम ने खाता संख्या और गाटा संख्या के अनुरुप नक्शा प्रस्तुत किया और नोटिस लगाकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर  दी। इसके बाद डुगडुगी बजवाते हुए गोदाम को सील कर दिया। कुर्की की कार्रवाई देखने ग्रामीणों की भीड़ भी पहुंच गई। मुख्तार की पत्नी और सालों पर पिछले दिनों शहर कोतवाली में धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने का केस दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने गैगस्टर की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पत्रावली प्रस्तुत की तो गैंगस्टर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ एनबीडब्लयू जारी कर दिया। पुलिस की निर्धारित अवधि 15 दिन तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने पर पत्नी आफशां और दोनों सालों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। तब से लगातार इनकी तलाश जारी है और प्रशासन इसी क्रम में तीनों के नाम काबिज संपत्तियों पर कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटा है। 


गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने पर लगातार कार्रवाई 

लिस अधीक्षक डॉ. ओपी सिंह ने बताया कि अपराधिक गैंग आईएस-191 के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी  और दो सालों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया था,   कोर्ट द्वारा निर्धारित  तारीख पर नहीं पहुंचने के बाद  तीनों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। अब इसकी 22.13 करोड़ रुपये समेत अन्य अनाधिकृत संपत्ति को पुलिस टीम ने कुर्क किया है।  मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध करते है।  शहर कोतवाली के छावनी लाइन स्थित भूमि गाटा संख्या 162 जो कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार कुर्क शुदा जमीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। 

इसके अतिरिक्त थाना कोतवाली मौजा बवेरी में भूमि आराजी नंबर 598 कुर्क शुदा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके अलावा आरोपी सरजील रजा और अनवर शहजाद द्वारा सरकारी ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किए गए, जिस के संबंध में भी थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोपी आफसा अंसारी द्वारा सरकारी धन के गबन व अमानत में खयानत के आपराधिक कृत्य के संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत है। इसके अलावा भी कई अन्य मामले हैं, जिन पर जांच की जा रही है। उपरोक्त कृत्यों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए गाजीपुर पुलिस ने गैंगेस्‍टर एक्‍ट 1986 में वांछित चल रहे सरजील रजा, अनवर शहजाद और आफसा अंसारी के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के चलते प्रस्तुत नहीं होने पर 25- 25 हज़ार का इनाम के बाद ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई।

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