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शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, घर में दारू रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. अगर आप घर में 16 बोतल से अधिक शराब रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए आपको हर साल 12 हजार की कीमत चुकानी होगी। यही नहीं 51 हजार आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। अबकारी के नई नीति में देसी व अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जबकि बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है।

वहीं पहली अप्रैल से अंग्रेजी शराब महंगी हो जाएगी। एक मोटे अनुमान के अनुसार अंग्रेजी शराब के लोकप्रिय ब्रांड के क्वार्टर पर लगभग पांच रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा देसी शराब अब दूध व जूस की ही तरह टेट्रा पैक (मोटे कागज की पैकिंग) में भी बिकेगी। प्रदेश सरकार ने हालांकि देसी शराब के अधिकतम विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है मगर टेट्रा पैक में देसी शराब का पउवा अब 85 रूपये का मिलेगा। नई आबकारी नीति के मुताबिक अभी लाइसेंसी दुकानों से देसी शराब का पउवा पेट बोतल यानि प्लास्टिक की बोतल में बिकता है। इसी तरह बीयर के अधिकतम विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश में बनी और विदेशों से आने वाली अंग्रेजी शराब और बीयर के महंगे ब्राण्ड अब हवाई अड्डों पर खुलने वाले प्रीमियम रिटेल वेण्ड (स्टोर ) में भी मिलेंगे।


प्रदेश के फुटकर शराब व बीयर विक्रेताओं के संगठन शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव कन्हैया लाल मौर्य ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में कहा कि अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने से अंग्रेजी शराब के दामों में प्रति क्वार्टर पांच रूपये की बढ़ोत्तरी होगी मगर इस नयी नीति में चूंकि देसी शराब के अधिकतम विक्रय मूल्य को नहीं बढ़ाया गया है मगर देसी शराब की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है इसलिए इससे देसी शराब के फुटकर विक्रेताओं को नुकसान होगा।

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