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Ghazipur: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, फर्जीवाड़े का है आरोप

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी बैनामे से सरकारी जमीन पर होटल बनाने के मामले में मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी की सशर्त अग्रिम जमानत जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उन्हें शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। 

अफशां अंसारी पर फर्जी व अनधिकृत बैनामे के जरिये सरकारी बंजर भूमि पर अवैध रूप से होटल बनाने का आरोप लगाया गया है। कमेटी की जांच रिपोर्ट पर गाजीपुर कोतवाली में सदर तहसील के लेखपाल ने षडयंत्र, धोखाधड़ी व अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है।


कहा गया कि जमीन का बैनामा दो नाबालिग बेटों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम कराया गया है। याची मां है और दोनों की नैसर्गिक संरक्षक है। याची पर जिन लोगों की लीज खत्म हो गई थी, फर्जी इन्द्राज कराकर एवं ऐसे लोगों से बैनामा कराने का आरोप है जो भूमि के स्वामी ही नहीं थे। 


कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याची अग्रिम जमानत पाने की हकदार है। और 50 हजार रुपये के मुचलके व प्रतिभूति पर अग्रिम जमानत जमानत स्वीकार कर ली है। यह राहत पुलिस रिपोर्ट पर अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक रहेगी।

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