जानिए इस बार ग्राम प्रधान और बीडीसी उम्मीदवारों को क्या-क्या मिल सकते हैं चुनाव चिह्न
गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1994 में जारी एक अधिसूचना के जरिये ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्हों की संख्या निर्धारित की गयी है।
सबसे कम 18 चुनाव चिन्ह ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए तय हैं। इनमें आम, ओखली, अंगूर, केला, गुलाब का फूल, घड़ा, डमरू, तम्बू, पेंसिल, फरसा, बंदूक, बैडमिण्टन का बल्ला, नल, ब्रश, ब्लैकबोर्ड, रिक्शा, शंख और सुराही शामिल हैं।
यही नहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अफसर भी यह मान कर तैयारी कर रहे हैं कि इस बार मतदान में प्रत्येक वोटर को वोट डालने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगेगा और इस वजह से मतदान शाम पांच बजे के निर्धारित समय के बाद भी चल सकता है। नियम यह है कि मतदान की अवधि खत्म होने तक मतदान केन्द्र परिसर में जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा समय चाहे जितना भी लगे।