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अभी जेल में ही रहेंगे सपा सांसद मोहम्मद आजम खां, 25 मार्च को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति को कब्जाने के केस को एमपी-एमएलए की कोर्ट से स्थानांतरित करने की याचिका को जिला जज की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि याची द्वारा इस केस में जमानत अर्जी पर होने वाली सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

सपा सांसद मोहम्मद आजम खां पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को कब्जाने के आरोप में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई मौजूदा वक्त में एमपी-एमएलए की कोर्ट में चल रही है। एक केस लखनऊ निवासी अल्लामा जमीर नकवी ने भी दर्ज कराया था। इस पर सपा सांसद की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई है। इस जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही नकवी ने अपने अधिवक्ता सुमित शर्मा के माध्यम से दो प्रार्थना पत्र जिला जज की कोर्ट में दिया। 


इसमें एक प्रार्थना पत्र शत्रु संपत्ति के मामले में सपा सांसद की मंगलवार को होने वाली सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की थी, जबकि दूसरी याचिका में उक्त केस दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने की अपील की। अधिवक्ता सुमित शर्मा ने बताया कि सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की अपील को मंजूर कर लिया गया है। इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई 25 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे प्रार्थना पत्र में वादी की ओर से कोर्ट से संतुष्ट न होने की बात कहते हुए केस दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने को कहा था। बताया कि इस मामले में जिला जज की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।


फांसीघर मामले में आजम की जमानत अर्जी पर 20 को सुनवाई

जिला कारागार के फांसीघर की जमीन को कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर अब 20 मार्च को सुनवाई होगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि आजम खां के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस पर बहस होनी है। कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन की ओर से वक्त मांगा गया है, जिस पर अब इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी।


अमर सिंह मामले में 19 को सुनवाई

पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय अमर सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा सांसद आजम खां की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी के अनुसार इस मामले में जमानत याचिका पर अब 19 को सुनवाई होगी।

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