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Panchayat Chunav 2021 : महिला और आरक्षित वर्ग को देनी होगी आधी जमानत राशि - निर्वाचन आयोग

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए महिला व आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आधी व सामान्य वर्ग को पूरी जमानत राशि जमा करनी होगी। आयोग की ओर से सभी पदों के लिए अलग-अलग जमानत राशि तय की गई है।

सामान्य वर्ग के ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार को दो हजार रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। वहीं आरक्षित व सामान्य वर्ग से जुड़ी महिला उम्मीदवारों को एक हजार रुपये देने होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सामान्य वर्ग को पांच सौ रुपये तथा महिला व अन्य आरक्षित वर्ग को 250 रुपये जमानत राशि जमा करने होंगे। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के सामान्य वर्ग उम्मीदवारों को दो हजार रुपये तथा महिला व आरक्षित वर्ग को एक हजार रुपये जमा करने होंगे। जिला पंचायत सदस्य के पद पर नामांकन करने वाले सामान्य वर्ग को 4000 रुपये जमानत राशि पर खर्च करने होंगे वहीं महिला व आरक्षित वर्ग को सिर्फ दो हजार रुपये देने होंगे। और उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान जमा करने होंगे प्रपत्र  नामांकन पत्र, उम्मीदवार की फोटो व आधार की फोटो कापी, जमानत राशि के चालान की मूल प्रति, संपत्ति समेत अन्य ब्यौरा शपथ पत्र नोटरी के साथ देने होंगे। ग्राम पंचातय सदस्य को नोटरी नहीं देनी होगी। तहसीलदार की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) , उम्मीदवार के नाम से जुड़ी मतदाता सूची की प्रति, प्रस्तावक को भी सूची की प्रति देनी होगी। पंचायत के बकायेदार नहीं, इसका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र समेत अन्य किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।


अब जिम्मेदार ही जारी करेंगे नो ड्यूज का प्रमाण पत्र

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रारंभिक तैयारी में जुटे गए हैं। आयोग के निर्देश के तहत सभी उम्मीदवार को इस बात का प्रमाण पत्र देना हैं कि जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत के बकायेदार नहीं है। कुछ ब्लाकों में नो ड्यूज का प्रमाण पत्र देने के नाम पर वसूली शुरू हो गई थी। जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। साथ ही  अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर अधिकृत अधिकारी व कर्मचारियों की तैनाती का निर्देश दिया।

 
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