Today Breaking News

बीमारी के कारण लंबी यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं है मुख्तार अंसारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मऊ जनपद सदर विधायक मुख्तार अंसारी पर लगे विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फारूक इनाम सिद्दीकी की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इसमें मजिस्ट्रेट ने ज्यूडिशियल रिमांड बनाते हुए अगली पेशी के लिए पांच जुलाई की तारीख नियत कर दी। इस मामले में विधायक की पेशी को लेकर मंगलवार को सबकी नजरे अदालत पर ही टिकी थी।

अदालत में सदर विधायक को पेश करने के लिए सीजेएम ने पहले ही वारंट बी जारी किया था। कोर्ट के वारंट बी का पुलिस ने बांदा जेल में तामिला भी करा दिया है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी क्या मंगलवार को कोर्ट में विधायक पेश होंगे। विधायक के वकील दारोगा सिंह ने अदालत से वीडियो कांफ्रेंसिंग से ज्यूडिशियल रिमांड के लिए आग्रह किया था। उन्होंने अदालत को बताया कि विधायक बीमारी के कारण लंबी यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां स्थित बैजनाथ यादव पूर्व प्रधान के विद्यालय को विधायक निधि से मानक के विपरीत अवैध तरीके से सदर विधायक ने निधि से 44 लाख रुपया दो बार में उपलब्ध कराया था।


इस मामले में थाना सरायलखंसी में धोखाधड़ी व षडयंत्र का मामला पंजीकृत किया गया था। इसी मामले की विवेचना कोतवाली के इंसपेक्टर डीके श्रीवास्तव कर रहे हैं। 14 जून को इस मामले में मुख्तार अंसारी का ज्यूडिशियल रिमांड बनवाने के लिए बांदा जेल से उन्हें लाने के लिए विवेचक ने अदालत में आवेदन किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त मामले में मुख्तार अंसारी को यहां लाने के लिए वारंट बी जारी कर 22 जून की तारीख नियत की थी। बांदा जेल से लिंक जुड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की अदालत में पेशी हुई। इस दौरान मामले के विवेचक मुख्तार अंसारी के वकील व एसपीओ मौजूद थे।

'