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सर्पदंश से मौत होने पर कैसे मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, जानिए लाभ लेने की पूरी प्रक्रिया

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सर्पदंश से गाजीपुर जिले में हर साल सैकड़ों मौते होती हैं, लेकिन मुआवजा बेहद कम लोग ही पाते हैं। इसका कारण था जटिल प्रक्रिया और जानकारी का अभाव। अब तो राज्य सरकार ने इसे और सरल बनाते हुए केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के एक सप्ताह भर के अंदर चार लाख की राशि को संबंधित परिवार के सदस्य के खाते में भेजने का प्राविधान कर दिया है।

वैसे तो वर्ष 2018 से ही सर्पदंश से मौत को राज्य सरकार ने आपदा घोषित करते हुए हुए चार लाख रुपये संबंधित परिवार को देने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन प्रक्रिया बेहद जटिल होने की वजह से लोग इससे उस हिसाब से जुड़ नहीं सके। सैकड़ों की संख्या में हर साल मौतों के हिसाब से अनुदान बेहद कम लोगों को ही मिल पाता था। इन सब स्थितियों को समझते हुए राज्य सरकार ने इस दिशा में बेहद अहम कदम उठाते हुए इसे सरल किया। 


इससे अब आम आदमी भी इस योजना से जुड़ सकेगा। ऐसे ही लोगों की प्राय: सर्पदंश से मौतें ज्यादा होती हैं। इन्हें लाभ भी मिल सकेगा। दरअसल, पहले सांप काटने पर मौत की स्थिति में पोस्टर्माटम के साथ ही विसरा रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था। इसके आने पर ही मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब योगी सरकार ने बस पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर इसे प्रदान करने को कहा है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार का इस संबंध में पत्र भी आ चुका है। माना जा रहा है कि इससे पीड़ितों के जख्म पर काफी हद तक मरहम लग सकेगा।


बिसरा जांच से सांप का काटना प्रमाणित नहीं: आठ जुलाई को समस्त जिलाधिकारी को जारी पत्र में इस बात का जिक्र है कि बिसरा रिपोर्ट की न तो जरूरत है और न ही बिसरा जांच से सांप के काटने की कोई पुष्टि होती है। इस हाल में इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे में मृतक आश्रितों को जल्द सहायता प्रदान किया जाय। खास बात यह कि सप्ताह भर के अंदर सहायता देने का दिशा-निर्देश है।

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