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Ghazipur: मारपीट के आरोपी पिता पुत्रों को 25 साल बाद सजा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. न्यायालयों में केसों की संख्या और पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों की लेटलतीफी ने मारपीट के मुकदमे को 25 साल तक चलाया। बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मारपीट के इस मुकदमे में सजा सुनाई। कोर्ट ने 25 वर्ष बाद पिता पुत्रों सहित 4 लोगों को 4 साल की कड़ी कैद और प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

थाना कासिमाबाद के मोहमदपुर कुसुम निवासी बरसाती राम का गांव के ही कुछ लोगों से जमीनी विवाद था। उसी रंजिश को लेकर 24 अगस्त 1995 को करीब 6 बजे शाम को मोहम्दाबाद तहसील से लौट रहा था कि रास्ते में ही उसके गांव के पाखंडी यादव और उसके लड़के लल्लन यादव, बब्बन यादव,सज्जन यादव मिल कर लाठी डंडा व बिजली के मोटी केबिल से मार कर घायल कर दिया। 

वादी की तहरीर पर थाना कासिमाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया। चारों आरोपियों को चार साल की सजा और प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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