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गाजीपुर जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनपद में दो महीने के लिए धारा-144 लागू की गई है। इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। 

कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। 

एडीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया इस वर्ष हिदू समुदाय का प्रमुख पर्व महानवमी दुर्गापूजा व विजयदशमी 14 व 15 अक्टूबर, दीपावली चार नवंबर, गोबर्धन पूजा पांच नवंबर, भैयादूज छह नवंबर, डाला छठ 10 नवंबर तथा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 19 नवंबर को है। वहीं मुस्लिम सम्प्रदाय का त्योहार बारावफात 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इन मौकों पर काफी भीड़ होती है। ऐसे में शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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