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गाड़ी के लिए VIP नंबर लेना है तो पहले करनी होगी बुकिंग, जानें RTO का नया नियम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. अपनी गाड़ी पर वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं तो इसे गाड़ी खरीदने से पहले ही बुक कराना होगा। एक महीने के अंदर गाड़ी नहीं खरीदने में वीआईपी नंबर के लिए जमा राशि जब्त हो जाएगी। यह व्यवस्था 9 सितम्बर से पूरी तरह लागू हो जाएगी। इसके साथ ही पंजीयन की व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है। अब शो-रूम से ही वीआईपी नंबर मिल जाएगा।

परिवहन विभाग के नये आदेश के बाद वीआईपी या एच्छिक नंबर की बुकिंग गाड़ी खरीदने से पहले ही करनी होगी। एक सिरीज में 9999 नंबर होते हैं। इन नंबरों के लिए 2 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक खर्च कर वीआईपी नंबर लेना होता है। नई व्यवस्था के तहत वीआईपी नंबर रजिस्ट्रेशन की यह सुविधा आरटीओ दफ्तर पर नहीं बल्कि शोरूम पर ही मिलेगी।

गाड़ी के शोरूम पर अब हर तरह के नंबरों की बिक्री शुरू की जा रही है। बता दें कि अभी तक नए वाहनों के खरीदार केवल वीआईपी नंबरों की बुकिंग ही करा सकते थे। एआरटीओ प्रशासन श्यामलाल ने बताया कि नये आदेश को लेकर सभी डीलरों को नोटिस भेज दिया गया है।

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