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भदोही में FCI के गोदाम में 5 हजार क्विंटल खाद्यान्न का घोटाला, गोदाम मालिक समेत 6 पर FIR

गाजीपुर न्यूज़ टीम, भदोही. भदोही में भारतीय खाद्य निगम के गाेदाम में गरीबों के लिए रखा 4,695 क्विंटल चावल और 311 क्विंटल गेहूं का घोटाला कर लिया गया। इस मामले में निगम के डिपो प्रबंधक महेश्वरी तिवारी ने गोदाम संचालक शमीम जहां, आजाद खान ऊर्फ शेरू खां, प्रबंधक शांति प्रकाश श्रीवास्तव, डिपो प्रभारी अजय कुमार विश्वकर्मा, तकनीकी सहायक अनुज कुमार श्रीवास्तव एवं काटा प्रभारी अनिल कुमार सरोज के खिलाफ मंगलवार को भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। यह कार्रवाई शासन के निर्देश पर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की गठित टीम की जांच रिपोर्ट पर की गई है।

एफसीआइ के प्रबंधक ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि निगम ने पीआइजी योजना के तहत हरियावां में शमीम जहां को 10 वर्षों के लिए अनुबंध वर्ष 2013 में किया गया था। इसके अधिकृत प्रतिनिधि उनके पुत्र आजाद खान ऊर्फ शेरू खान हैं, जो कि गोदाम में रखे खाद्यान्न के कस्टोडियन एवं लाक एवं की के संरक्षक हैं। उनके अधीनस्थ कर्मचारी शांति प्रकाश श्रीवास्तव, अजय कुमार विश्वकर्मा, अनुज कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार सरोज हैं। गोदाम में अनियमितता की शिकायत पर भंडारित खाद्यान्न की जांच चार अक्टूबर को कार्पोंरेशन आफ इंडिया और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीम से कराई गई।

गोदाम के मास्टर लेजर के अनुसार 81,797 बोरी चावल और 1834 बोरी गेहूं दर्ज होना पाया गया। जांच के समय अधिकारियों की टीम के सामने 72,407 बोरी चावल और 1212 बोरी गेहूं पाया गया। इस प्रकार गोदाम में 9390 बोरी चावल और 622 बोरी गेहूं कम पाया गया। भारत सरकार की ओर से अत्यंत गरीबों को वितरित करने के लिए राशन आवंटित किया गया था। संचालक और कर्मियों ने राशन में अनियमिता की है। जांच के समय गोदाम में पीआइजी द्वारा बनाए जाने वाला कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। खोजने के बाद भी स्टाक राजिस्टर, शेड वाइज रजिस्टर, सेंसेज लिस्ट आदि अभिलेख भी गोदाम में नहीं मिले। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरा भी खराब था। प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120- बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

डीएम की ओर से गठित टीम

शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज, जिला खाद्य विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह व तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, विपणन अधिकारी विनय दुबे आदि अधिकारियों की टीम गठित की थी। तीन दिनों तक जांच के बाद मिली अनियमिता की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई थी। डीएम के निर्देश पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

खाद्यान्न की धांधली करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है

हरियांव स्थित गोदाम में खाद्यान्न की धांधली करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी गई है लेकिन अभी वह मिले नहीं हैं। गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।-शैलेंद्र कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी।

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