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भारत सीरीज का पहला नंबर आवंटित : पहले नंबर की हकदार बनी इफ्को में कार्यरत लखनऊ निवासी यतेंद्र की कार

गाजीपुर न्यूज़ टीम, कानपुर. कानपुर रोड के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय ने भारत सीरीज का पहला नंबर सोमवार को एक कार को आवंटित किया है। पहला भारत सीरीज (BH-Series) का नंबर यतेंद्र कुमार के नाम दर्ज हुआ है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि यतेंद्र कुमार केंद्र सरकार के उपक्रम इफ्को में कार्यरत हैं। 

इसमें वर्ष का संकेत 21, भारत सीरीज (BH-Series) का नंबर 9478 एवं ए सारीज है। भारत सीरीज के जैसे-जैसे वाहन मालिक बढ़ते जाएंगे तो सीरीज ए की जगह पर बी हो जाएगी। 

लखनऊ के अर्जुनगंज निवासी यतेंद्र कुमार ने मारुति की शिफ्ट डिजायर कार खरीद करके पंजीयन के दौरान भारत सीरीज (BH-Series) नंबर के लिए आवेदन किया था। सत्यापन करने के बाद यतेंद्र को 21बीएच 9478ए  नंबर का आवंटन हुआ है। इसमें वर्ष का संकेत 21, भारत सीरीज का नंबर 9478 एवं ए सारीज है। भारत सीरीज के जैसे-जैसे वाहन मालिक बढ़ते जाएंगे तो सीरीज ए की जगह पर बी हो जाएगी। 

परिवहन अधिकारी ने बताया कि इफ्को में कार्यरत अफसरों एवं कर्मियों की एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग होती रहती है। ऐसे में यतेंद्र का अब यूपी से दूसरे स्टेट में तबादला होने पर उनको कार के लिए वहां का न तो नया नंबर लेना पड़ेगा और न ही यूपी से एनओसी का कोई झंझट होगा।

किन लोगों के लिए उपलब्ध है ये सीरीज

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के मुताबिक यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। नया नियम सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की वाहन कंपनियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा और निजी संस्थान से जुड़े कर्मचारी जिनके चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दफ्तर हैं, वे सभी कर्मचारी अब अपने वाहन के लिए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक यह वाहन चालक पर निर्भर करेगा कि वह भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या नहीं। अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप BH सीरीज में ही रजिस्ट्रेशन कराएं।

क्या होगा बीएच-सीरीज की नंबर प्लेट का फॉर्मेट

YY: पहले रजिस्ट्रेशन का साल

BH: भारत सीरीज का कोड

####: 0000 से 9999 में से कोई चार नंबर

XX: अल्फाबेट्स (AA से ZZ तक)

कैसे करें आवेदन

अगर आप उपयुक्त योग्यता रखते हैं, तो आप आवेदन के पात्र हैं। अगर आपका अपना कोई व्यापार है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दफ्तर होने जरूरी हैं।

आवेदन करने के लिए आपको सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर Vahan पोर्टल पर जाना होगा।

नए वाहन की खरीद के दौरान भी डीलर जरिए बीएच-सीरीज का नंबर लिया जा सकता है। इसके लिए वाहन मालिक को वाहन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 और फॉर्म 60 भरना होगा।

प्राइवेट सेक्टर से जुड़े कर्मियों को एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के साथ एंप्लॉय आईडी इन फॉर्म्स के साथ जमा कराना होगा।

भारत सीरीज के लिए रोड टैक्स कैलकुलेशन

बीएच सीरीज नंबर प्लेट वाले वाहनों को खरीद के समय 15 साल के रोड टैक्स का भुगतान करने के बजाय दो साल के लिए और उसके बाद हर दो साल में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। प्रथम पंजीकरण की तिथि से 14वें वर्ष के बाद मोटर व्हीकल टैक्स हर साल लगाया जाएगा जो कि पूर्व में लगने वाले टैक्स का आधा होगा।

10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 फीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 10 से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहनों पर 10 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा।  

डीजल से चलने वाले वाहनों से नियमित राशि के अलावा 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों से निर्धारित राशि से 2 फीसदी कम टैक्स वसूला जाएगा।

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