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पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और दो साथियों को आज सुनाई जाएगी सजा, क्या होगी उम्रकैद

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. सामूहिक दुराचार एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत एमपी/ एमएलए अदालत के द्वारा दोषी पाए गए गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं उनके दो साथियों को विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय शुक्रवार को सुनाएंगे। 

भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सामूहिक दुराचार में अधिकतम 20 वर्ष एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस मामले में अदालत ने गायत्री प्रसाद प्रजापति,अशोक तिवारी एवं आशीष कुमार शुक्ला को महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के अलावा उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार करने के प्रयास का दोषी पाया था।

प्रयास के बावजूद भी जेल से बाहर नहीं आ सके गायत्री

गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ-साथ विकास वर्मा अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने अप्रैल 2017 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश ओपी मिश्रा के समक्ष जमानत आवेदन किया था जहां पर अदालत ने तीनों अभियुक्तों को जमानत दे दी थी। इस पर राज्य सरकार ने जमानत निरस्त करने केलिए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष आवेदन किया गया। 

उच्च न्यायालय ने प्रथम सुनवाई के समय तीनो आरोपों के पक्ष में पारित जमानत आदेश को स्थगित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय से मामले को शीघ्र निस्तारित किए जाने का आदेश हुआ। इसके बाद 18 जुलाई 2017 को सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।

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