हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, लगाया 5 लाख का अर्थदण्ड - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेण्ड के विदवान जज दुर्गेश पांडेय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया।
इस संदर्भ में अपर शासकिय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह ने बताया कि वादी अमरनाथ दुबे ने करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उनके पुत्र अखिलेश दुबे की हत्या विशाल यादव पुत्र विनोद यादव निवासी करंडा ने गोली मारकर कर दिया है।
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट अपराध संख्या 12 सन 2008 धारा 302 में दर्ज कर मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। विद्वान न्यायधीश ने दोनो पक्षो की बहस सुनने व आठ गवाहो के बयान पर आरोपी विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच लाख का अर्थदण्ड लगाया।