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Ghazipur News : हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय दुर्गेश की अदालत ने गुरुवार को अलीशा इरफान की हत्या के मामले में भांवरकोल थाना क्षेत्र के पखनपुरा निवासी इमाम अहमद उर्फ इमाम बक्श को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पांच लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार गांव महमूदपुर ढेबुवा के चौकीदार रामकृत पासवान ने थाना बिरनो में दो नवम्बर 2019 को सूचना दिया कि राम, श्याम के भट्ठे के पास झाड़ियों में एक महिला का छत-विच्छत शव पड़ा हुआ है। उधर मृतका के भाई अरसद ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन थाना कोतवाली में दिया। 

तब तक रामकृत को पता चला कि एक महिला का शव थाना बिरनो में पड़ा है। उन्होंने जाकर शव की शिनाख्त की। थाना बिरनो की पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना आरोपित इमाम अहमद उर्फ इमाम बख्स का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।


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