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गाजीपुर जिले में 10 मार्च तक धारा 144 लागू - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने के लिए जनपद में 10 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार सिंह बताया कि इस दौरान किसी भी प्रकार की रैली, प्रदर्शन आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध है। किसी भी सावर्जनिक स्थान पर एक साथ पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे न ही कोई समूह बनाएंगे। शादी व शव यात्रा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जाएगा। किसी भी रैली व प्रदर्शन करने से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

चुनाव प्रचार के लिए किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर, क्षेत्रीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा। अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं होगा। लाउडस्पीकर मालिक, दुकानदार ऐसे किसी कार्यक्रम, सभा, जुलूस के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रयोग करने हेतु किराए पर नहीं देंगे। 

राजनैतिक दल जातीय, सांप्रदायिक भावनाओं की आड़ नहीं लेगा और पूजा स्थलों आदि का उपयोग प्रचार मंच के रूप में नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल किसी अन्य राजनैतिक दल के नेताओं अथवा व्यक्ति के पुतले लेकर नहीं चलेगा और न हीं किन्ही सार्वजनिक स्थानों में उसका प्रदर्शन करेगा और न ही जलाएगा। मतदान केंद्र के अधिकारियों के निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार का अवरोध अथवा बाधा नहीं उत्पन्न की जाएगी। किसी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी द्वारा भी कोई ऐसा ई-मेल, फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप, इत्यादि इलेक्ट्रानिक एप का इस्तेमाल कर संदेश नहीं प्रसारित करेगा।

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