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अवधेश राय हत्याकांड : अजय राय की गवाही से बढ़ी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ शासन के एंटी माफिया अभियान के तहत चौतरफा कार्रवाई की जा रही है तो, इधर विभिन्न न्यायालय में लंबित मुकदमों में अब सुनवाई भी तेज हो गई है। इसी के तहत वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के मामले में गवाह अजय राय अपने गवाही देने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पेश हुए और न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया।

मुख्तार अंसारी और राय परिवार की अदावत काफी समय से चली आ रही है। बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अजय राय की अदालत मे गवाही की कार्रवाई चल रही थी कि इसी बीच इलाहाबाद स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा स्थानांतरित हो गया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उक्त मुकदमे की सुनवाई पुनः स्थानीय विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में की जाने लगी।

यह है पूरा मामला

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 1996 में गाजीपुर के शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस गैंग चार्ट में अन्य मुकदमों के साथ वाराणसी में तीन अगस्त 1991 को हुए अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल था। सोमवार को अधिवक्ता हड़ताल पर थे। बावजूद इसके गवाही कराई गई है और अगली तिथि 25 मई को तय की गई है।

कोर्ट निश्चित रूप से देगी सजा : अजय राय

अपनी गवाही दर्ज कराने के बाद मीडिया से बातचीत में अजय राय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी, जिसमें न्यायाधीश ने हमारी गवाही करवाई। निश्चित रूप से न्यायालय के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। हमें न्याय मिलेगा और मुख्तार अंसारी को सजा होगी। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी पर 1996 में गैंगस्टर लगा था और उसी मामले में हमें यहां बुलाया गया था। हमारा बयान सरकारी वकील ने दर्ज कराया। कोर्ट निश्चित रूप से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजा देगी।

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