अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गवाही पर 30 मई को जिरह
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक अजय राय की गवाही पर बुधवार को होने वाली जिरह टाल दी गई है। अब यह 30 मई को होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में चल रही है। दरअसल, पूर्व विधायक ने निजी कारणों से आने में असमर्थता जताते हुए कोर्ट से दूसरी तारीख पर जिरह की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने तारीख तय की।
वर्ष 1996 में शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। गैंगस्टर में तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर आवास के गेट पर अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या करने का भी मुकदमा शामिल है। इस मामले में उनके भाई व पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अजय राय की अदालत में गवाही की कार्रवाई चल रही थी।
तभी इलाहाबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा स्थानांतरित हो गया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उक्त मुकदमे की सुनवाई पुन: स्थानीय विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में शुरू की गई है। 16 मई को अजय राय की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह के न्यायालय में गवाही हुई थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण उस दिन जिरह नहीं हो सकी थी। बुधवार को जिरह की तिथि निर्धारित की गई थी। इस बीच पूर्व विधायक अजय राय ने कोर्ट को अवगत कराया कि वह निजी कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ है। इसलिए जिरह के लिए दूसरी तिथि निर्धारित की जाए। इसके बाद कोर्ट ने 30 मई की तिथि दी है।
अवधेश राय हत्याकांड में दर्ज पूर्व विधायक अजय राय के बयान की प्रति मंगाने के लिए विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) सियाराम चौरसिया ने अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह को निर्देश दिया है। पूर्व में उक्त मामले की सुनवाई प्रयागराज जिला न्यायालय में चल रही थी। इसमें पूर्व विधायक का बयान दर्ज किया गया था। 19 पेज के बयान में से एक पेज कम था। इसकी जानकारी बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई।
पूर्व विधायक अजय राय भी अदालत में मौजूद थे। उनके वकील अनुज यादव व विकास सिंह ने बयान के एक पेज कम होने की बात कहते उसे प्रयागराज जिला न्यायालय से मांगने की मांग की थी। पूर्व विधायक ने आरोपित मुख्तार अंसारी से जान का खतरा बताते हुए मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। हालांकि अदालत ने उनके हाजिर होने के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर को निर्देश दे रखा है।