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मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में पैरवी के लिए वकील और परिजनों से मुलाकात की मिली इजाजत

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. गैंगेस्टर मामलों की विशेष अदालत एडीजे फास्ट ट्रैक रामराज ने जेल से भेजे गए मुख्तार अंसारी के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई की। प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए अधिवक्ता दरोगा सिंह और मुख्तार के परिजनों को बांदा जेल में मिलने और मुकदमे की पैरवी के सम्बंध में दस्तावेज आदि तैयार करने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही साथ इस आदेश की प्रति जेल अधीक्षक बांदा को भेजने का भी निर्देश जारी किया।

बताते चलें कि विगत 10 मई को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने सरायलखंसी थाने में दर्ज विधायक निधि के दुरुपयोग से सम्बन्धित मामले को लेकर पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर मामले का विरोध किया था। इसके साथ ही मामले में अपने अधिवक्ता व परिजन से मिलकर अपनी जमानत के सम्बन्ध में राय-मशविरा लेना जरूरी बताया था।

जेल के माध्यम मुख्तार अंसारी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था। इस पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष शासकीय अधिवक्ता गैंगस्टर एक्ट  कृष्ण शरण सिंह द्वारा बहस किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने मुख्तार के परिजनों को को बांदा जेल मैनुअल के अनुसार मिलने और पैरवी के सम्बंध में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने एवं विधिक परामर्श लिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

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