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अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त करने में जुटे अधिकारी - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सैदपुर स्थित तहसील सभागार में शुक्रवार को उपजिलाधिकारी ओमप्रकाश गुप्ता ने अपात्रों के राशन कार्ड की सूची सत्यापित कराने व उन्हें निरस्त कराने के बाबत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों संग बैठक की। उन्होंने सैदपुर समेत सादात, देवकली व मनिहारी के खंड विकास अधिकारी, एसएमवाई, लेखपालों व सभी सचिवों को दिशा निर्देश के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया। कहा कि शासन का सख्त निर्देश है कि निश्शुल्क राशन योजना का लाभ ले रहे सभी अपात्रों को चिह्नित करके उनके राशन कार्ड निरस्त कराएं।

एक कर्मचारी सुदर्शन को बार-बार इंगित करके कहा कि वो नामकटवा की सूची में शामिल हैं। उनकी बार-बार शिकायत मिलती है कि वो पहले सूची में नाम चढ़ाते हैं और फिर मिली भगत करके काट देते हैं और कह देते हैं कि वो सूची में है ही नहीं। अबकी बार ये नहीं चलेगा।

कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आयकरदाता, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी व पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर के स्वामी परिवार, पांच एकड़ से अधिक जमीन रखने वाले परिवार, दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय रखने वाले परिवार, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले परिवार, नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त क्राइटेरिया के अलावा 100 वर्ग मीटर से अधिक का निजी कमाई से बनाया मकान या फ्लैट व तीन लाख रुपये से अधिक परिवार की आय होगी तो उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

एसडीएम ने मातहतों को निर्देश दिया कि अपात्रों के नाम राशन कार्ड से काटने के साथ ही उसके सापेक्ष जांच करके पात्रों को भी जोड़ना है, जिसके तहत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भिखारी, घरेलू काम, मोची, फेरी, ठेला, रिक्शा चालक, कुष्ठ या एड्स से पीड़ित, अनाथ बच्चों, सफाईकर्मी, मजदूर, कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, परिवार द्वारा छोड़ी गई महिलाएं, ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित, महिला, दिव्यांग या मानसिक विक्षिप्त हो और उस परिवार में कोई और वयस्क न हो, आवासहीन परिवार, किन्नर, परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो, ऐसे लोगों के राशन कार्ड सूची में नाम जरूर दर्ज हों।

कहा कि किसी भी कर्मचारी की शिकायत मिली कि उसने जान बूझकर किसी अपात्र को सूची में डाला तो कार्रवाई भी की जाएगी। 31 मई तक राशन कार्ड को सरेंडर कराने की छूट दी गई है, इसके बाद अपात्रों से वसूली की जाएगी। जिम्मेदारों से कहा कि जहां पर जिस तारीख में बैठक हो रही हो, उसके दो दिनों के अंदर सूची को सत्यापित कर लेना है। तहसीलदार नीलम उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी दिनेश मौर्य, एडीओ पंचायत राकेश दीक्षित आदि थे।

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