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15 हजार रुपए से कम वेतन पाने वाले कामगारों के पुत्र और पुत्रियों को योजनाओं का मिलेगा यह लाभ

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत कारखानों तथा दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पुरुष, महिला कामगार पात्र हैं और उन्हें समय समय पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा। कामगारों का कुल मासिक वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) 15000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 

परिषद द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार

1 . ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना

इस योजना के अन्तर्गत कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्रियों तथा स्वंय महिला श्रमिकों के विवाह एवं तलाकशुदा, परितक्यता व विधवा महिला श्रमिकों के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी ।

पात्र श्रमिक को 51,000 रुपए की आर्थिक। सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना का लाभ श्रमिकों की दो पुत्रियों तक देय होगा ।

2 . डा. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना

(इस योजना के अन्तर्गत कारखाना, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, दुकानों में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्र पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर हितलाभ प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ दो बच्चों तक देय होगा।

(क) सर्टीफिकेट कार्यक्रम के लिए 7,000 रुपए एकमुश्त प्रतिवर्ष।

(ख) डिप्लोमा कार्यक्रम 10.000 रुपए एकमुश्त प्रतिवर्ष।

(ग) डिग्री कार्यक्रम के लिए 15,000 रुपए एकमुश्त प्रतिवर्ष।

3 . (I) गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना इस योजना के अन्तर्गत कारखाना, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, दुकानों में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्रपुत्रियों के हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और परास्नातक में उत्तीर्ण होने पर हितलाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ दो बच्चों तक ही दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया अभ्यर्थी को आवेदन पत्र ऑनलाइन करना होगा ।

चरण -1 सर्वप्रथम ब्राउजर पर www.skpuplabour.in टाइप कर इंटर करें ।

चरण -2 श्रमिक आवेदन पर क्लिक करें ।

चरण - 3 यदि नये यूजर है तो न्यू यूजर रजिस्टर करें एवं क्लिक करें तथा रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर सबमिट करें । आप द्वारा वांछित यूजर आई डी तथा पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दिया जाएगा ।

चरण -4 तत्पश्चात लाग इन करें ।

चरण -5 योजना का चुनाव कर दिये गये फार्म को भरें तथा फोटो अपलोड कर सबमिट करें ।

चरण -6 सबमिट करने के पश्चात योजना आवेदन की प्रति प्रिंट कर लें ।

चरण -7 तत्पश्चात योजना आवेदन की प्रति शिक्षण संस्थान तथा कारखाना, प्रतिष्ठान से सत्यापित करायें ।

चरण - 8 पुनः पूर्व में दिए गए यूजर आई. डी. तथा पासवर्ड से लाग इन कर योजना के आवेदन का विवरण पर क्लिक कर योजना आवेदन की सत्यापित प्रति की स्कैन कापी तथा वांछित अभिलेख अपलोड कर सेव करें ।

चरण - 9 योजना आवेदन का सफलतापूर्वक सत्यापन के पश्चात योजना की लाभ राशि लाभार्थी के बैंक एकाउन्ट में प्रेषित कर दी जाएगी । जिसकी सूचना एसएम एस द्वारा लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जाएगी ।

चरण -10 योजना आवेदन की प्रगति आवेदन की स्थिति पर क्लिक कर देखी जा सकती है।

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